भिवंडी में गोदाम में रखा गया 84 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू जप्त।

भिवंडी में गोदाम में रखा गया 84 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू जप्त।

भिवंडी से मुस्तक़ीम की रिपोर्ट।

अन्न व औषध प्रशासन विभाग की कारवाई।

भिवंडी। कोरोना संक्रमण प्रादुर्भाव प्रसार को रोकने हेतु लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासन के आदेश पर कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी हैं। बावजूद अधिसंख्य दुकानदार, गोदाम धारक प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि की चोरी से कालाबाजारी करनेे में जुटे हैं। शासन द्वारा प्रतिबंधित गुटका, तंबाकू बिक्री किए जाने हेतु गोदाम में रखे होने की सूचना अन्न व औषध प्रशासन दक्षता विभाग सह आयुक्त सुनील भारद्वाज की टीम को मिली थी।

सूचना के उपरांत अन्न व औषध प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर 84 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू जप्त किए जाने में सफलता हासिल की है।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत काल्हेर की हद स्थित प्रेरणा कॉम्प्लेक्स गोदाम संकुल के एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू, सिगरेट रखे जाने की जानकारी के उपरांत अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त भूषण मोरे, अन्नसुरक्षा अधिकारी अरुण खडके, माणिक जाधव, शंकर राठोड, अरविंद कांडेलकर, एमएम सानप, संतोष सुरसिया आदि की टीम में शामिल अधिकारी, कर्मचारी गोदाम में छापेमारी कर बाजार मेंं बिक्री किए जाने वाले प्रतिबंधित गुटका विमल, शुद्ध प्लस, गुलाम, तुलसी जर्दा, तैमुर जैसे विविध ब्रांडो के गुटका, तंबाकू पदार्थ जिसकी बाजार कीमत 84 लाख रुपये बताई गई, जप्त कर लिया है।

प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा, तंबाकू की जमाखोरी में लिप्त गोदाम धारक पर अन्नसुरक्षा मानक कायदा 2005 के अनुसार नारपोली पोलीस स्टेशन में अपराधिक मामला दाखिल कराया गया है। यह जानकारी अन्न औषध प्रशासन दक्षता विभाग सह आयुक्त सुनील भारद्वाज द्वारा दी गई है।

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